शनिवार, 23 अक्तूबर 2010

मतदान व मतगणना केन्द्र पर मोबाइल की मनाही

भागलपुर । आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत अब चुनाव आयोग ने मतदान व मतगणना केन्द्रों पर मोबाइल या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं किए जाने देने निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद अब मतदान और मतगणना केन्द्रों से सौ मीटर की परिधि में मोबाइल, सेल्यूलर, वायरलेस सेट, कॉडलेस फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दिया गया है।

शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय सिंह ने चुनाव आयोग के इस निर्देश के आलोक में सभी पुलिस उपाधीक्षकों, इंस्पेक्टरों, थानेदारों को मतदान और मतगणना केन्द्रों पर आयोग की उस पाबंदी का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया है। इस पाबंदी के दायरे में सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और सभी राजनैतिक दलों को भी लाया गया है। विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी, चुनाव कर्तव्य पर लगे सुरक्षाकर्मियों, प्रेक्षक, माइक्रो आ‌र्ब्जवर, पीठासीन पदाधिकारी समेत आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों तक जाने को अधिकृत पदाधिकारियों को मोबाइल, सेल्यूलर, वायरलेस सेट, कॉडलेस आदि ले जाने की तो छूट मिली है, पर सभी स्विच ऑफ रखेंगे। आपातकालीन स्थिति में स्विच ऑन कर संचार यंत्रों का उपयोग करने के बाद फिर उसे स्विच ऑफ करने का निर्देश है। वहीं उपरोक्त पदाधिकारियों को मतगणना केन्द्रों पर मोबाइल ले जाने की छूट तो मिली है, पर मोबाइल सेटों को साइलेंट मोड में रखने को कहा गया है। किसी भी स्थिति में उपरोक्त पदाधिकारियों और आयोग द्वारा निर्देशित पदाधिकारियों को छोड़ मोबाइल या अन्य संचार उपकरणों के इस्तेमाल की छूट किसी और को नहीं दी गई है। एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को आयोग के निर्देशों का पालन सख्ती से कराने को कहा है।

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